जिला बदर आदेश की अवहेलना पर खलीलाबाद पुलिस का शिकंजा, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
(सईद पठान की रिपोर्ट)
संतकबीरनगर। कानून से बचने की हर कोशिश आखिरकार नाकाम हो जाती है। इसका ताजा उदाहरण उस समय सामने आया जब थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर जिले की सीमा में छिपकर रह रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अजय सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई।
गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई
दिनांक 18 अगस्त 2025 को चेकिंग, गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 10 गुण्डा एक्ट में वांछित और जिला बदर घोषित प्रद्युम्न पुत्र पारसनाथ निवासी गौसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपदीय सीमा के भीतर घूम रहा है। इस सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घोरखल गैस गोदाम के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।
थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त के खिलाफ मु0अ0सं0 752/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
आदेश की अवहेलना
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने अभियुक्त प्रद्युम्न को उसके आपराधिक गतिविधियों के कारण 6 माह की अवधि के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया था। आदेश की औपचारिक तामील के बाद भी अभियुक्त चुपके से जिले की सीमा में निवास कर रहा था और कानून की अवहेलना कर रहा था। पुलिस की सतर्कता से उसकी हरकतें सामने आ गईं और उसे दबोच लिया गया।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
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मु0अ0सं0 188/2021 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद।
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मु0अ0सं0 799/2021 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद।
गिरफ्तारी करने वाली टीम
उपनिरीक्षक ललितकान्त यादव तथा कांस्टेबल बलराम यादव की संयुक्त कार्रवाई से यह गिरफ्तारी संभव हुई।
इस गिरफ्तारी से पुलिस ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिला बदर आदेश की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।
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