फसल बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज़, प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की भरपाई न करने का लगा आरोप


बस्ती  । जनपद में प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुई गेहूं की फसल का सर्वे कर किसानों को फसल बीमा का लाभ न दिये जाने के मामले में बीमा कम्पनी के खिलाफ कोतवाली बस्ती में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है ।   
 जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अति वृष्टि , ओला वृष्टि और तेज हवाओं आदि के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा दस कैलेंडर दिवस में क्षति का आंकलन कर फसल का लाभ दिया जाना था ।


इसमें बीमित कृषक के खेत स्तर फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप क्षति का आंकलन करते हुए किसानों को उसकी भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति दिया जाना था । इसके बाद पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के भीतर आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित कृषको को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए थी ।


इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनी ने प्रशासन को कोई सूचना और विवरण उपलब्ध नहीं कराया है । यहां तक कि कम्पनी ने भुगतान के सम्बन्ध में भी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी है । कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने की जिम्मेदारी सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड राणा प्रताप मार्ग लखनऊ की है ।  
कृषकों को नुकसान हुई फसल का मुआवजा न मिलने के लिए जिम्मेदार और धोखाधड़ी मानते हुए कोतवाली बस्ती में मुअसं. 207/ 20 पर भादवि. की धारा  420 के अन्तर्गत अट्ठाईस अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया गया है । इस मामले में सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के सर्वेयर नोनापार भटनी देवरिया निवासी डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी पुत्र व्यास त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है ।


Comments

Popular posts from this blog

मीडिया में बड़े बदलाव की जरूरत ?:- डॉ अजय कुमार मिश्रा

डीएम की अध्यक्षता में किसान दिवस : श्री अन्न की खेती के लिए दिया गया जोर

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं पर आधारित, तीन दिवसीय प्रदर्शनी का सीडीओ ने किया समापन